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रांची/डेस्क: राजधानी रांची में बिना अनुमति संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन और धर्मशाला संचालकों पर अब रांची नगर निगम सख्ती करने की तैयारी में है. निगम की ओर से आम सूचना जारी कर ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालकों को अनुमति लेने के लिए अंतिम मौका दिया गया है.
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल, विवाह भवन या धर्मशाला का संचालन नहीं किया जा सकता. संबंधित संचालकों को 5 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर नगर निगम से अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है. निगम ने कहा है कि अनुमति प्राप्त करने के बाद ही प्रतिष्ठान का संचालन किया जाए.
हॉस्टल-लॉज संचालकों को अंतिम अवसर
नगर निगम ने विशेष रूप से हॉस्टल और लॉज संचालकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है. निगम का कहना है कि इन प्रतिष्ठानों में रहने वाले बच्चों और अन्य लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए संचालकों को अनुमति लेने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है.
निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन करने और अनुमति प्राप्त करने के बाद ही हॉस्टल व लॉज का संचालन किया जा सकेगा.
नियम तोड़ा तो लगेगा जुर्माना, सील होगा प्रतिष्ठान
नगर निगम ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में अनुमति नहीं लेने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाने के साथ प्रतिष्ठान को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
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