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रांची/डेस्क: राजधानी रांची के सरकारी अस्पतालों में अब धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी और बिना अनुमति फोटो या रील्स बनाने पर रोक लगा दी गई है. रांची सिविल सर्जन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. आदेश का दायरा रांची सदर अस्पताल समेत राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों तक बताया गया है.
जारी निर्देश के मुताबिक अस्पताल परिसर में नेताओं की ओर से धरना देने, नारेबाजी करने या किसी तरह का प्रदर्शन करने पर रोक रहेगी. इसके अलावा अस्पताल परिसर में बिना अनुमति फोटो खींचने और वीडियो या रील्स बनाने की भी अनुमति नहीं होगी.
मीडिया कवरेज के लिए भी लेनी होगी अनुमति
सिविल सर्जन के आदेश में मीडिया की एंट्री को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. अब सरकारी अस्पतालों में बिना अनुमति मीडिया के प्रवेश पर रोक रहेगी. किसी भी तरह की कवरेज के लिए मीडिया प्रतिनिधियों को संबंधित सक्षम अधिकारी से पहले अनुमति लेनी होगी. अनुमति मिलने के बाद ही अस्पताल परिसर में मीडिया को कवरेज की इजाजत दी जाएगी.
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