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रांची: सास की हत्या मामले में बहू दोषी करार, सजा पर 14 जुलाई को होगा फैसला

अभी की बड़ी खबर हाई कोर्ट से निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि सास की हत्या करने के आरोपी बहु फूलो देवी को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है. वहीं बताया जा रहा है कि सजा के बिंदु पर 14 जुलाई को सु

By : Vaibhaw Vikram
रांची: सास की हत्या मामले में बहू दोषी करार, सजा पर 14 जुलाई को होगा फैसला

न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क:
अभी की बड़ी खबर सिविल कोर्ट से निकल के सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि सास की हत्या करने के आरोपी बहु फूलो देवी को कोर्ट ने दोषी करार कर दिया है. वहीं बताया जा रहा है कि सजा के बिंदु पर 14 जुलाई को सुनवाई होगी. यह सुनवाई अपर न्याययुक्त अमित शेखर की कोर्ट में हुई जहां यह फैसला  सुनाया गया है. आपकी जानकारी के लिए  बता दें, यह हत्याकांड की घटना 9 जून 2024 की है. जो लापुंग थाना क्षेत्र के कारूंम गांव की है. 

आरोपी  के पति ने लापुंग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. फूलो देवी पर आपसी विवाद में सास मानमईत देवी की हत्या करने का आरोप है. प्राथमिकी के अनुसार  9 जून 2024 को दोपहर 3 बजे फूलो देवी ने  मानमईत देवी की सिर पर ईटा से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दी थी. इतना से भी मन नहीं भरा तो जमीन पर पटक कर गर्दन दबाकर हत्या कर दी. घटना के वक्त आरोपी के पति दुकान से घर आया तो पति को देखकर भाग गई. 

जिसके बाद आरोपी के पति ने फोन से पुलिस को सूचना दी. मामले की सुनवाई के द्वारान अपर लोक अभियोजक  सिद्धार्थ सिंह ने  गवाह के साथ ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया. इतना ही नहीं ठोस बिंदु पर बहस की जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है.

यह भी पढ़ें: पंचायत स्तर पर ड्राइविंग लाइसेंस शिविर की शुरुआत, अब गांव में ही बनेंगे लाइसेस
 

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