SWM पोर्टल

शहर के बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए SWM पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य: रांची नगर निगम

रांची नगर निगम द्वारा क्षेत्रांतर्गत सभी Bulk Waste Generators (BWG) को Solid Waste Management Rules-2026 के प्रावधानों के आलोक में अब SWM पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है.

By : Ark Sahuliyar
शहर के बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए SWM पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य: रांची नगर निगम

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
रांची नगर निगम द्वारा क्षेत्रांतर्गत सभी Bulk Waste Generators (BWG) को Solid Waste Management Rules-2026 के प्रावधानों के आलोक में अब SWM पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है. नियमों के अनुसार ऐसे सभी प्रतिष्ठान, जिनका Built-up Area 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है, अथवा प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक जल की खपत होती है, अथवा प्रतिदिन 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, उन्हें Bulk Waste Generator (BWG) की श्रेणी में रखा गया है.

शहर के सभी BWG को (SWM CPCB Portal https://swm.cpcb.gov.in/?utm_source=chatgpt.com) पर पंजीकरण करना अनिवार्य है. पोर्टल पर पंजीकरण के माध्यम से बल्क वेस्ट जनरेटरों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के प्रबंधन, स्त्रोत पृथक्करण, प्रसंस्करण एवं नियमों के अनुपालन की निगरानी की जाएगी. यह व्यवस्था देशभर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

रांची नगर निगम सभी संबंधित संस्थानों, आवासीय परिसरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, होटल एवं अन्य पात्र इकाइयों से अपील करता है कि वे अविलंब पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराते हुए Solid Waste Management Rules-2026 के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करें. निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है.

यह भी पढ़ें- मुरी रेलवे स्टेशन चलाया गया ऑपरेशन 'सतर्क', पकड़ी गयी शराब की बड़ी खेप 

 

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.