शैलेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत

चैनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत, रिश्वत मामले में थे गिरफ्तार

पलामू के चैनपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को रिश्वत मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है.

By : Ark Sahuliyar
चैनपुर के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत, रिश्वत मामले में थे गिरफ्तार

न्यूज़11 भारत 
रांची/डेस्क:
पलामू के चैनपुर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को रिश्वत मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी है. शैलेश कुमार को 21 जून को ACB की टीम ने चैनपुर थाना परिसर में 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. ACB ने सत्यापन के बाद थाने में ही ट्रैप की कार्रवाई की थी.

आरोप था कि शैलेश कुमार ने एक स्थानीय ग्रामीण से ईंट भट्ठा चलाने की अनुमति देने के एवज में 20 हजार से 30 हजार रुपये तक की रिश्वत मांगी थी. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि रिश्वत नहीं देने पर उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी गई थी.

स्थानीय ग्रामीण की शिकायत पर ACB ने मामले का सत्यापन किया और आरोप सही पाए जाने के बाद ट्रैप बिछाकर थाना प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया था. बता दें कि शैलेश कुमार की पोस्टिंग के महज चार दिन बाद ही ACB ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. 

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