टाटानगर स्टेशन रोड के दुकानदारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एक माह की मोहलत

By : Ark Sahuliyar
टाटानगर स्टेशन रोड के दुकानदारों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, एक माह की मोहलत

न्यूज़11 भारत
जमशेदपुर/डेस्क:
टाटानगर रेलवे स्टेशन चौक से कीताडीह जाने वाली सड़क किनारे वर्षों से कारोबार कर रहे दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रेलवे द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कोर्ट ने अस्थायी रोक लगाते हुए दुकानदारों को एक महीने का समय दिया है. साथ ही रेलवे को निर्देश दिया गया है कि वह 42 दिनों के भीतर प्रभावित दुकानदारों को रेलवे क्षेत्र में वैकल्पिक रूप से बसाने की व्यवस्था करे.

मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दुकानदारों को एक माह के भीतर अपनी दुकानें खाली करनी होंगी, जबकि रेलवे अधिकारियों को 42 दिनों के अंदर पुनर्वास की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे को तय अवधि के बाद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है.
इस फैसले से रेलवे को जहां झटका लगा है, वहीं वर्षों से असमंजस में जी रहे दुकानदारों ने राहत की सांस ली है. खासतौर पर उन दुकानदारों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनकी दुकानें पहले ही तोड़ दी गई हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि इस फैसले से दुकानदारों को न्याय मिलेगा और स्टेशन क्षेत्र के विकास का रास्ता भी साफ होगा.

गौरतलब है कि हाल ही में रेलवे इंजीनियरिंग विभाग ने स्टेशन–कीताडीह रोड पर स्थित 25 दुकानों में से करीब एक दर्जन दुकानों को ध्वस्त कर दिया था. शेष दुकानदारों ने कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था. अब कोर्ट के आदेश के बाद अगले एक महीने तक अतिक्रमण हटाओ अभियान स्थगित रहेगा.

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित दुकानदारों में खुशी देखी गई. उनका कहना है कि पुनर्वास की उम्मीद से उन्हें आगे जीवनयापन का सहारा मिलेगा. वहीं, अतिक्रमण हटने के बाद क्षेत्र में गतिविधियां कम हो गई थीं, हालांकि कुछ दुकानें अब भी खुली हैं. मलबे के बीच लोग ईंट और जरूरी सामान तलाशते नजर आए. स्टेशन रोड के एक होटल में काम करने वाले सुभाष ने कहा कि इस कार्रवाई से रोज़गार छिन गया है और भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है.

रेलवे स्टेशन के विस्तार को लेकर स्टेशन से कीताडीह और गोलपहाड़ी क्षेत्र में पहले से ही अतिक्रमण हटाने की योजना बनाई गई थी. प्रशासन की कार्रवाई तेज थी, लेकिन मामला अदालत में जाने के कारण अभियान कुछ समय के लिए रुक गया. अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद दुकानदारों को अस्थायी राहत मिली है और आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जाएगी.

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