उच्चस्तरीय बैठक

विधि व्यवस्था पर खलल डालने वाले लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई - रांची एसएसपी

मौजूदा परिस्थित और कानून व्यवस्था को लेकर रांची SSP की महत्पूर्ण बैठक

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
विधि व्यवस्था पर खलल डालने वाले लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई - रांची एसएसपी

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: मौजूदा परिस्थित और कानून व्यवस्था को लेकर रांची SSP ने की और उच्चस्तरीय बैठक की. बैठक में रांची जिले के तमाम एसपी और डीएसपी के साथ थाना प्रभारी भी मौजूद रहे. बैठक के दौरान SSP ने थाना। प्रभारियों को दिए कई दिशा निर्देश दिए.

क्राइम कंट्रोल करने का निर्देश ,विधि व्यवस्था पर खलल डालने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात एसएसपी ने की. सोशल मीडिया पर भी रांची पुलिस की कड़ी नजर है.  सोशल मीडिया के अनवेरिफाइड पोस्ट पर नजर रखी जा रही है. भड़काऊ पोस्ट और विधि व्यवस्था खराब करने वाले पर कार्रवाई किए जाने की एसएसपी ने चेतावनी दी. रांची जिले में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जन शिकायत समाधान कार्यक्रम फिर से होगा शुरूकिए जाने की बात एसएसपी ने की.

यह भी पढ़ें: MMDR के विरोध में सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तय किया अपना कार्यक्रम

संबंधित सामग्री

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

रामगढ़ में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा बढ़ा, हाईकोर्ट ने 3,740 से बढ़ाकर 99,300 रुपये प्रति डिसमिल किया

झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ के गांदके गांव में नेशनल हाईवे के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

अभिलाष साहू के निलंबन मुक्ति के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट, निलंबन मुक्त होल्ड करने का निर्देश

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष साहू को निलंबन मुक्त किए जाने के निर्णय से झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू असंतुष्ट हैं.

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

CCL में अनुकंपा नियुक्ति पर झारखंड हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, NCWA-XI के तहत अविवाहित बहन को भी मिलेगी नौकरी

झारखंड हाई कोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) में अनुकंपा के आधार पर नौकरी को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फैसला सुनाया है.

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

बिना कारण बताओ नोटिस कर्मचारी की बर्खास्तगी गैर-कानूनी, कोर्ट जाने पर सजा देने की प्रथा तुरंत बंद हो: हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के इंजीनियरिंग सेल में लंबे समय तक संविदा पर काम करने वाले नौ कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है.

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

पुरानी सूची में नाम से नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, झारखंड हाईकोर्ट ने 35 सुपरवाइजरों की मांग ठुकराई

झारखंड हाईकोर्ट ने गैर-औपचारिक शिक्षा योजना में काम कर चुके 35 सुपरवाइजरों को झारखंड सरकार की नियमित सेवा में शामिल करने की मांग खारिज कर दी है.