न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: टीएसपीसी के सब-जोनल कमांडर बिराम राम उर्फ अरविंद जी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है. अपर न्यायायुक्त-अखिलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने टीएसपीसी के सब-जोनल कमांडर की जमानत याचिका खारिज कर दी. आरोपी गत 4 मई से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है. अभियोजन के अनुसार, 3 मई, 2026 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को चंदवा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था. पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर व्यवसायियों, ठेकेदारों और ईंट-भट्ठा संचालकों से व्हाट्सएप कॉल के जरिए लेवी वसूलने की बात स्वीकार की थी. जिसकी निशानदेही पर एक देसी 9 एमएम की पिस्तौल, सात जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और दो राउटर बरामद किए गए थे.
कोर्ट ने केस डायरी, गवाहों के बयान और बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट का अवलोकन किया. रिपोर्ट में बरामद हथियार और कारतूस को कार्यशील बताया गया है. कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं और नक्सली गतिविधियों में संलिप्त बताया गया है. मामले की गंभीरता, हथियारों की बरामदगी और आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है.
यह भी पढ़ें: पाटन के निवर्तमान बीडीओ डॉ. अमित कुमार झा को भावभीनी विदाई, माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया गया सम्मान