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लेवी और आर्म्स एक्ट मामले में TSPC के दो उग्रवादियों को हाई कोर्ट से मिली राहत, जमानत याचिका मंजूर

TSPC के नाम पर लेवी वसूली और दहशत फैलाने का आरोप

By : Pramod Kumar , News11 Bharat
लेवी और आर्म्स एक्ट मामले में TSPC के दो उग्रवादियों को हाई कोर्ट से मिली राहत, जमानत याचिका मंजूर

न्यूज11  भारत

रांची/डेस्क: लेवी और आर्म्स एक्ट मामले में TSPC के दो उग्रवादियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने दोनों उग्रवादियों सत्येंद्र गंझू और रविंद्र गंझू को जमानत दे दी है. मामला बड़कागांव थाना कांड संख्या 45/2026 से जुड़ा हुआ और हजारीबाग के कोयलांचल क्षेत्र का मामला है. दोनों पर TSPC के नाम पर लेवी वसूली और दहशत फैलाने का आरोप है. उन पर कोल कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को निशाना बनाने का आरोप है. 

उरीमारी के सीसीएल क्षेत्र में लेवी वसूलने और बड़ी हिंसक वारदात को अंजाम देने से जुड़े होने का दोनों के जुड़े होने के आरोप के बाद पुलिस ने पीछा कर सत्येंद्र गंझू और रविंद्र गंझू समेत 8 लोगो को गिरफ्तार किया था. हजारीबाग पुलिस ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया था. पुलिस छापेमारी में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे. देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और संगठन के पर्चे भी मिले थे. लेवी नहीं देने पर आगजनी और फायरिंग की साजिश का भी उन पर आरोप है. BNS, आर्म्स एक्ट और CLA एक्ट के तहत केस दर्ज हैं. 

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