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रांची/डेस्क: नाबालिग के साथ गैंग रेप मामले में आरोपी वीरभद्र गोस्वामी को दोषी करार दिया गया है. उसकी सजा के बिंदु पर 29 सितंबर को सुनवाई होगी. मामले में ट्रायल फेस किए आरोपी गिरिधारी महतो साक्ष्य के अभाव में बरी हुए. पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद हैं. दोनों की पेशी वीसी से हुई. मामला सिल्ली थाना क्षेत्र का है. पीड़िता के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम 1 अप्रैल 2025 दी गई थी. घटना को लेकर सिल्ली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
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