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रांची/डेस्क:खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर पीएमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संबंधित अधिकारी से स्पष्टिकरण मांगा है। पूजा सिंघल ने 12 सितंबर को जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
इस मामले में पूजा सिंघल की 11 मई 2022 को गिरफ्तारी हुई थी, और तब से वह जेल में बंद हैं। हालांकि, उन्हें एक माह के लिए प्रोविजनल बेल पर रिहा किया गया था। पूजा सिंघल पर खूंटी जिले के उपायुक्त रहते हुए मनरेगा घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस घोटाले में 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई है। एसीबी ने इस मामले में 16 केस दर्ज किए थे, जिसके आधार पर ईडी ने 6 मई 2022 को छापेमारी की थी।
छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकानों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें सुमन कुमार सिंह के यहां से 19 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए थे। फिलहाल इस मामले की सुनवाई गवाही के स्टेज पर है, और कोर्ट ने ईडी के दाखिल जवाब पर संबंधित अधिकारी से विस्तृत जानकारी मांगी है। पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर कोर्ट का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है