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रांची/डेस्क: रांची के पूर्व DC और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने ईडी को आदेश दिया कि छवि रंजन की जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करें. अब इस मामले में सुनवाई अगले चार सप्ताह बाद होगी.
दरअसल यह मामला रांची के बड़गाई अंचल के बरियातु क्षेत्र की सेना की कब्जे वाली जमीं से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर अवैध तरीके से खरीद-फरोख्त की गई थी. ईडी ने इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है, जिसमें पूर्व डीसी छवि रंजन चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल और बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद का नाम प्रमुख रूप से शामिल हैं. इसके अलावा फर्जी रैयत प्रदीप बागची और जमीन कारोबारी अफसर अली के साथ-साथ कई अन्य लोग भी आरोपित हैं.
इसके अलावा चार्जशीट में इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के नाम भी शामिल है, जिनके खिलाफ ईडी की जांच जारी हैं. ईडी की ओर से दायर चार्टशीट पर कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया हैं. छवि रंजन ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट द्वारा लिये गये संज्ञान को भी चुनौती दी हैं.