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रांची/डेस्क: झारखंड सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से हाथ खींचने का बड़ा फिसला लिया हैं. राज्य सरकार ने नयी उत्पाद नीति 2025 को अधिसूचित करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत शराब का खुदरा कारोबार अब निजी हाथों में सौंपा जाएगा. इससे पहले झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन (जेएसबीसीएल) राज्य सरकार के तहत शराब का खुदरा और थोक दोनों कारोबार कर रही थी लेकिन अब थोक कारोबार पर ही ध्यान केंद्रित करेगी और खुदरा बिक्री को निजी शराब व्यापारियों के हवाले कर दिया जाएगा.
मार्च से बदल जाएगा शराब का व्यापार
इस बदलाव के बाद एक मार्च से राज्य में शराब की खुदरा बिक्री शराब व्यापारियों के माध्यम से की जाएगी. उत्पाद विभाग शराब दुकानों की बंदोबस्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा और लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन करेगा. इससे राज्य सरकार का शराब के व्यापार पर नियंत्रण कम होगा जबकि निजी व्यापारियों के लिए नए अवसर खुलेंगे.
मॉल और डिपार्टमेंट स्टोर में भी बिकेगी शराब
नयी उत्पाद नीति में न सिर्फ पारंपरिक शराब दुकानों के लिए योजना है बल्कि मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब बिकेगी. अब न्यूनतम 2000 वर्गफीट वाले डिपार्टमेंटल स्टोर्स को शराब बेचने का लाइसेंस मिलेगा और इस स्टोर के 10 प्रतिशत हिस्से में शराब रखी जा सकेगी. इसके अलावा 50,000 वर्गफीट क्षेत्रफल वाले मॉल में 200 वर्गफीट में शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा. इसके अलावा व्यापार को और व्यवस्थित बनाने के लिए मॉडल शॉप्स भी खोली जाएंगी. इन शॉप्स पर सिर्फ पॉपुलर ब्रांड्स ही बिकेंगे.
एक मार्च से शराब होगी महंगी
नये बदलाव के साथ शराब की कीमतों में भी वृद्धि होगी. जिसके तहत 1 मार्च से शराब की कीमतें 5 रूपए से लेकर 100 रूपए तक बढ़ सकती हैं.
- 1 से 90 रूपए तक की शराब में 5 रूपए की वृद्धि होगी.
- 91 से 950 रूपए तक की शराब में 10 रूपए की वृद्धि होगी.
- 951 रूपए से 1950 रूपए तक की शराब की कीमत में 50 रूपए का इजाफा होगा.
- 1951 रूपए से ऊपर की शराब की कीमत में 100 रूपए तक का इजाफा होगा.