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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट में पैनम कोल माइंस के द्वारा अवैध खनन किए जाने की सीबीआई जांच और विस्थापितों के पुनर्वास की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में खनन सचिव अदालत के समक्ष उपस्थित हुए. इस दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब भी दाखिल किया गया. कोर्ट ने अगली सुनवाई में खनन सचिव को पेशी से छूट दी है.
बता दें कि, पैनम माइंस नामक कम्पनी को सरकार ने वर्ष 2015 में पाकुड़ और दुमका जिले में कोयला खनन का लीज दिया था. लेकिन कम्पनी पर ये आरोप है कि उसने लीज से ज्यादा खनन किया, जिसके वजह से सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुक्सान हुआ. पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता राम सुभग सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है.