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रांची/डेस्क: झारखंड उच्च न्यायालय ने नगर निगम और नगर निकाय चुनावों के संबंध में निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो के मामले में एकल पीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है.
बता दें कि 28 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय की खंडपीठ में की गई. एकल पीठ ने रोशनी खलखो की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शीघ्र चुनाव कराने का निर्देश दिया था, जिसे डबल बेंच ने बरकरार रखा है.