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रांची/डेस्क: खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में IAS पूजा सिंघल का किसी विभाग में पोस्टिंग पर रोक लगाने वाली ईडी की याचिका पर पूरी सुनवाई हुई. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया हैं. अब 21 फरवरी को इस मामले में सुनवाई होगी. ईडी ने कोर्ट से याचिका दाखिल कर पूजा सिंघल का किसी भी विभाग में पोस्टिंग पर रोक लगाने की मांग की हैं. ईडी ने याचिका में कहा है पूजा सिंघल का किसी विभाग में पोस्टिंग किए जाने से वह जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकती है. ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्य सरकार ने पूजा सिंघल के निलंबन वापस कर लिया है.
बता दें कि 28 महीनों तक जेल में गुजारने के 7 दिसंबर को कोर्ट से जमानत मिली है. खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में पूजा सिंघल ट्रायल फेस कर रही हैं. गवाही के स्टेज पर न्यायलय में मामले की सुनवाई चल रही है. 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी. छापेमारी के दौरान बेहिसाब नकदी और निवेश से जुड़ी अहम जानकारी मिली थी. और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई थी. वहीं, 11 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था.