झारखंडPosted at: सितम्बर 27, 2024 रांची के पूर्व DC छवि रंजन को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत देने से किया इनकार
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने लैंड स्कैम मामले के आरोपी निलंबित आईएएस छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया है. देश के शीर्ष अदालत की न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एच सी शर्मा की कोर्ट में छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन सेना के कब्जे वाली भूखंड की खरीद-बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी हैं. ED की विशेष कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है. छवि रंजन की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने बहस की. निलंबित आईएएस छवि फिलहाल न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा कारावास, होटवार में बंद हैं.
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