न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: खूंटी मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को राहत नहीं मिली है. पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. पूजा सिंघल ने 12 सितंबर को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है. बता दें कि पूजा सिंघल को 11 मई 2022 को ईडी ने गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद से वह जेल में बंद हैं. इस द्वारान वह एक माह प्रोविजनल बेल पर जेल से बाहर थी.
पूजा सिंघल पर खूंटी जिला में उपायुक्त रहते मनरेगा घोटाला में लिप्त रहने का आरोप है. मामला 18 करोड़ रुपए की घोटाला से जुड़ा है. मामले को लेकर एसीबी ने 16 केस दर्ज की थी. इसी मामले को लेकर 6 मई 2022 को ईडी ने बड़ी कार्रवाई की थी. ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन के ठिकाने पर छापेमारी की थी. छापेमारी में सीए सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19 करोड़ कैश मिले थे. फिलहाल न्यायलय में मामले की सुनवाई गवाही के स्टेज पर है.