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रांची/डेस्क: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. औरंगाबाद के शिक्षकों की याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने सरकार को तबादला नीति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. तीन सप्ताह बाद इस मामले की पुनः सुनवाई होगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा. इस दौरान सरकार को हलफनामा प्रस्तुत करना होगा. जस्टिस प्रभात कुमार सिंह की अदालत में इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की गई.
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद फैसला लिया गया है. "स्थानांतरण नीति तत्काल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है. अभी जो शिक्षक जहां हैं, वहीं नियुक्त होंगे. 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा. जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे."