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रांचीः राजधानी में सिर्फ 50 अमीर ही राशन कार्ड बनाकर अनाज का उठाव कर रहे थे. इसके बाद गरीबों के निवाले पर अब कोई अमीर डाका नहीं डाल रहा. यह आंकड़े बता रहे हैं. क्योंकि, रांची जिला प्रशासन ने राशन कार्ड बनाकर अनाज का उठाव करने वाले अयोग्य (संपन्न) लोगों को अपना कार्ड सरेंडर करने का दो महीने तक मौका दिया. शुरू में 30 सितंबर निर्धारित थी. बाद में इसे 31 अक्टूबर कर दिया गया. मगर इन दो महीनों में ऑफलाइन और ऑनलाइन सिर्फ 50 कार्डधारकों ने ही अपना कार्ड सरेंडर करने के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय को आवेदन दिया है.
अंतिम मौका गुजरा, अब होगी कार्रवाई
डीसी छवि रंजन ने एक महीने पहले ही आम सूचना जारी कर कहा था कि आयोग्य लोगों के लिए यह अंतिम मौका दिया जा रहा है. उक्त समयावधि के बाद अपात्र व्यक्ति/परिवार द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) एवं पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ योजना (PHH) राशन कार्ड का लाभ लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर अधिनियम के अंतर्गत वसूली और कानूनी कार्रवाई होगी. अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू होगी.
मांगी गई थी गोपनीय सूचना
जिला प्रशासन ने संपन्न लोगों के द्वारा कार्ड के माध्यम से अनाज का उठाव करने वालों की सूचना भी देने का अनुरोध आम लोगों से किया था. कहा था कि सूचना देने वाले व्यक्तियों की सूचना पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी. इसके तहत कई लोगों ने संबंधित पदाधिकारियों को सूचना भी दी है.
अयोग्य कार्डधारी पर यह होगी कार्रवाई
IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी
उठाव किए गए राशन की वसूली बाजार दर से 12 प्रतिशत ब्याज के साथ होगी
सरकारी कर्मी अगर कार्ड से अनाज का उठाव करते पाए गए तो उनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई होगी