झारखंडPosted at: अगस्त 20, 2024 प्रोमोशन किसी का जन्मजात अधिकार नहीं, अगर जूनियर के प्रोमोशन पर विचार किया गया हो तो अधिकार मिलेगा- HC
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः- झारखंड हाई कोर्ट ने हाल ही मे एक फैसले में कहा कि प्रोमोशन किसी की जन्मजात अधिकार नहीं है. लेकिन इसपर चर्चा किया जाना तब जरूरी हो जाता है जब किसी जूनियर के प्रमोशन पर विचार किया गया हो. बता दें कि दयाराम नाम का एक याचिकाकर्ता ने रिट दायर कर सहायक अभियंता के प्रोमोशन के लिए समीक्षा का निर्देश की मांग की थी. याचिकाक्रता का कहना है कि प्रोमोशन के पात्र होने के बाद भी अनुपस्थिति के कारण उसपर विचार नहीं किया गया. जिसके मुल्यांकन को लेकर विभागीय पदोन्नति वंचित रह गई है. अधिवक्ता ने कहा कि एसीआर को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार व संबंधित विभाग की है न कि कर्मचारी की. इसको लेकर के हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में सुनवाई की गई. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि कि यदि कोई अन्य बाधा नहीं है तो याचिकाकर्ता को पदोन्नति दी जाए और तब से दी जाए जब से जूनियर को सहायक अभियंता के पद पर प्रोमोशन किया गया है.