अजीत कुमार/न्यूज11 भारत
लातेहार/डेस्क: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने सत्रवाद 69/ 2020 की सुनवाई करते हुए अभियुक्त वीरेंद्र भुइंया को बलात्कार का दोषी पाया हैं. अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि यह मामला अति गंभीर मामला हैं. प्रभारी लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार गत 26 4 2020 को सूचिका के बयान पर यह मामला दर्ज किया गया था.
सूचिका ने बताया था कि आरोपी वीरेंद्र उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया था और गर्भवती होने पर उसे कीटनाशक दवा खिला दिया था. जिससे उसकी बेटी एवं गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी. अदालत ने मामले में भादवि की धारा 376 (2) n, 314 एवं 328 के तहत आरोप गठन किया था. अभियोजन की ओर से कुल सात गवाहों को पेश किया गया. दोष साबित होने पर अदालत ने भादवि की धारा 376 (2n) के तहत उम्र कैद और ₹500000 जुर्माना की सजा तय की है और अगर जुर्माना नहीं दिया तो तीन वर्षों का अतिरिक्त कारावास, भादवि की धारा 314 के तहत उम्रकैद और एक लाख रुपए जुर्माना तथा जुर्माना ना देने की स्थिति में एक वर्ष अतिरिक्त कारावास एवं धारा 328 के तहत 10 वर्षों का कठोर कारावास एवं ₹50000 जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया हैं. इस सूचिका का बयान लातेहार के सदर अस्पताल में पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था.