न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: उत्पाद आयुक्त ने झारखंड के सभी सहायक आयुक्त उत्पाद-सह-जिला प्रबंधक / सभी अधीक्षक उत्पाद-सह-जिला प्रबंधक को मदिरा की MRP से अधिक मूल्य पर बिक्री की रोकथाम के संबंध में पत्र लिखा है. उत्पाद आयुक्त ने पत्र में लिखा है कि प्रायः समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मिडिया एव अन्य श्रोतों से यह तथ्य संज्ञान में आता है कि खुदरा उत्पाद दुकानों में मदिरा की बिक्री MRP से अधिक मूल्य पर की जा रही है, जिससे विभाग तथा सरकार की छवि धूमिल होती है. विदित हो कि उपरोक्त कई पत्रों के माध्यम से निगम के द्वारा मदिरा की MRP से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु निदेश दिया गया है, परंतु आपके द्वारा अनुपालन नहीं किया जाना आपकी कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है.
उत्पाद आयुक्त ने आगे लिखा कि विभागीय आदेश ज्ञापांक-986, दिनांक-29.04.2022 द्वारा आपको जिला प्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार में रखा गया है. अतः JSBCL की ओर से आपको प्राधिकृत करते हुए निदेश दिया जाता है कि MRP से अधिक मूल्य पर मदिरा की बिक्री पर रोक लगाने हेतु उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं एवं मानव प्रदाता एजेंसियों के साथ हुए एकरारनामा की कंडिका-8 (5), 8 (6) एवं 8 (7) में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रतिदिन खुदरा उत्पाद दुकानों का निरीक्षण करते हुए मानव प्रदाता एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मियों पर प्रथम अपराध के लिए 5000/- रूपया तथा मानव सेवा प्रदता एजेंसी पर प्रथम अपराध के लिए 100000/- रूपया तक दाण्डिक शुल्क अधिरोपित किया जाय.
एतद् संबंधी प्रतिदित कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन EIB के Mail ID- eibexcise
[email protected] एवं Control Room के WhatsApp No.-6200459412 एवं 6200482331 पर प्रतिदिन 11:00 बजे पूर्वाहन तक पूर्व दिवस का कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय.