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रांची/डेस्क: प्रेम प्रसंग में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सुखराम होरो को दोषी करार दिया गया है. जांच में आरोपी सुखराम होरो का DNA मैच हुआ था. जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया. वहीं मामले में 24 जुलाई सजा सुनाई जाएगी. इसके साथ ही सबूत के अभाव में ट्रायल फेस कर रहे 3 आरोपी राहुल होरो, रौशन होरो और पवन होरो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. यह फैसला पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने सुनाया है. बता दें कि 23 जुलाई 2022 को 15 साल की नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी.
नाबालिग लड़की का शव लापुंग थाना क्षेत्र के जमाकेल गांव के पास झाड़ी में मिला था. मामले को लेकर एक नाबालिग समेत 5 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी. नाबालिग आरोपी का मामला जेजे बोर्ड में चल रहा है. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि नाबालिग मृतिका और नाबालिग आरोपी दोनों एक ही गांव के रहने वाले है और दोनों के बीच प्रेमप्रसंग था. घटना के तीन माह पूर्व प्रेमिका ने अपने प्रेमी से रिश्ता तोड़ लिया था. इसके साथ ही फोन पर बात करना भी बंद कर दिया था.
जिसको लेकर नाबालिग आरोपी ने बदला लेने की ठानी और 23 जुलाई 2022 को अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या की गई. वहीं पहचान से छुपाने के लिए लड़की के चेहरे को पत्थर से कूच दिया. शव बरामद किए जाने के बाद लापुंग पुलिस एसआईटी गठित कर एक नाबालिग समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया था.