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रांची/डेस्क: सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड में सहायक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है. गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार ही भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास करने वाले उम्मीदवारों को इस भर्ती में कोई अवसर नहीं मिलेगा.
इस निर्णय से JTET पास करने वाले उम्मीदवारों को राहत मिली है, जबकि CTET पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह एक बड़ा झटका है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले झारखंड उच्च न्यायालय ने CTET अभ्यर्थियों को भी सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से JTET उत्तीर्ण उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण राहत मिली है, जबकि CTET पास अभ्यर्थियों के लिए यह एक गंभीर झटका है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने CTET अभ्यर्थियों को सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ कई अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी और निर्णय सुरक्षित रखा गया था. आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि सहायक शिक्षक भर्ती में केवल JTET अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा. इस मामले में प्रार्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पैरवी की, जबकि सुनवाई न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की खंडपीठ ने की.