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रांची/डेस्क: झारखंड में अब ज्यादा दिनों तक नेता प्रतिपक्ष का पद खाली नहीं रहेगा. दरअसल प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने अब तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को दो सप्ताह के भीतर नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.
कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया कि झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई नियुक्ति न होने के कारण सूचना आयोग में नियुक्ति से जुड़ी सेलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है. नेता प्रतिपक्ष इस कमेटी के सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में झारखंड विधानसभा में यह पद रिक्त है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि झारखंड विधानसभा की प्रमुख विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को विपक्ष का नेता नॉमिनेट करें.