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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय खन्ना की बेंच ने रोक लगा दी है, जिसमे हाईकोर्ट द्वारा त्योहारों के दौरान बिजली काटने पर रोक लगाने का आदेश दिया था. बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान बिजली नही काटने का आदेश दिया था. सरहुल पर्व के दौरान 8 घंटे से ज्यादा बिजली काटे जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. HC के इस आदेश को लेकर SC त्योहारों के दौरान कम से कम बिजली काटने का आदेश दिया है. SC में कहा कि आम आदमी को कम से कम परेशानी हो, इसका ख्याल रखा जाए. इस मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होने वाली है. शुक्रवार 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने JBVNL के MD को यह अंडरटेकिंग देने का निर्देश दिया है कि कम से कम समय के लिए बिजली काटी जाएगी. इसके अलावा अस्पताल एवं अन्य जरुरी सेवा वाली जगहों पर बिजली आपूर्ति की जाएगी.
दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार 03 अप्रैल को रांची में त्योहारों में निकाले जाने वाले जुलूस के कारण 10-10 घंटे बिजली कटे जाने पर स्वतः संज्ञान लिया था. ऐसे में राज्य सरकार से HC ने बताने के लिया कहा था कि किस नियाम के तहत जुलूस निकाले जाने पर 10-10 घंटे बिजली काटी जा रही है. ऐसे में आम लोगों को बिजली काटने से काफी परेशानी होती है.
सरहुल और रामनवमी के में जुलूस निकालने जाने के दौरान बिजली सुरक्षा के लिए काटी जाती है. जब सभी मार्ग से जुलूस लौट जाते है तब इसे बाद बिजली की आपूर्ति की जाती है. बता दें कि 1 अप्रैल को सरहुल पर्व पर 10-10 घनते बिजली काट दी गई थी. इसके बाद 06 अप्रैल को रामनवमी पर भी बिजली कटे जाने की घोषणा की गई है. ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार 03 अप्रैल को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से बहस की.
