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रांची/डेस्क: 12 हजार रुपए के लिए उतार दिया गया था मौत के घाट. हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद शव को खेत में दफना दिया गया था. मामले में 6 दोषी छीतेश्वर लोहरा, बीरबल लोहरा, रवि लोहरा, बसंत लोहरा, शिवलाल लोहरा और मनक करमाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर न्यययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने ये सजा सुनाई है.
बता दें कि, साल 2022 में ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के 25 वर्षीय मोती नायक की हत्या कर दी गई थी. त्रिपुरा के ईट भट्टे में काम पर ले जाने के लिए आरोपियों ने मोती नायक को एडवांस के तौर पर 12 हजार रुपए दिए थे. दो माह बीत जाने के बाद भी मोती काम पर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे. जिससे आक्रोशित आरोपियों ने मोती का अपहरण कर हत्या कर दिया था और शव को खेत में दफना दिया था. यह कबूलनामा आरोपियों ने पुलिस के समक्ष दिया था.
हालांकि, आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले 17 सितंबर 2022 को मृतक के पिता खुदिल नायक ने अपने बेटे की अपहरण का आवेदन ठाकुरगांव थाना में दिया था. आवेदन मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया था. हिरासत में पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने शव को खेत में दफन करने की बात बताया था. जिसके निशानदेही पर पुलिस ने दंडाधिकारी सीईओ शंकर कुमार विद्यार्थी के उपस्थिति में मोती नायक का शव खेत से निकलकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया था.