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झारखंड


12 हजार रुपए के लिए की गई हत्या के 6 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

12 हजार रुपए के लिए की गई हत्या के 6 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

न्यूज़11 भारत

रांची/डेस्क: 12 हजार रुपए के लिए उतार दिया गया था मौत के घाट. हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद शव को खेत में  दफना दिया गया था. मामले में 6 दोषी छीतेश्वर लोहरा, बीरबल लोहरा, रवि लोहरा, बसंत लोहरा, शिवलाल लोहरा और मनक करमाली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अपर न्यययुक्त योगेश कुमार की कोर्ट ने ये सजा सुनाई है. 
 
बता दें कि, साल 2022 में ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के 25 वर्षीय मोती नायक की हत्या कर दी गई थी. त्रिपुरा के ईट भट्टे में काम पर ले जाने के लिए आरोपियों ने मोती नायक को एडवांस के तौर पर 12 हजार रुपए दिए थे. दो माह बीत जाने के बाद भी मोती काम पर जाने को तैयार नहीं हो रहे थे. जिससे आक्रोशित आरोपियों ने मोती का अपहरण कर हत्या कर दिया था और शव को खेत में दफना दिया था. यह कबूलनामा आरोपियों ने पुलिस के समक्ष दिया था. 
 
हालांकि, आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले 17 सितंबर 2022 को मृतक के पिता खुदिल नायक ने अपने बेटे की अपहरण का आवेदन ठाकुरगांव थाना में दिया था. आवेदन मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया था. हिरासत में पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने शव को खेत में दफन करने की बात बताया था. जिसके निशानदेही पर पुलिस ने  दंडाधिकारी सीईओ शंकर कुमार विद्यार्थी के उपस्थिति में मोती नायक का शव खेत से निकलकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया था.
 
 
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ठाकुरगांव थाना क्षेत्र के मन्दना बगीचा के समीप मुख्य मार्ग में शनिवार देर शाम 7:30 बजे एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई. इस दुर्घटना में ढड़िया गांव निवासी प्रदीप यादव (24 वर्ष) और पाहनटोली बुढ़मू निवासी मुकेश लोहरा (27 वर्ष) की मौत घटनास्थल पर ही हो गई.

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एडीजे सह सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो नरंजन सिंह की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म सह पोक्सो मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

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दिसम्बर 21, 2024 | 21 Dec 2024 | 9:06 PM

नामकुम प्रखंड के तीन जन वितरण प्रणाली डीलर को शो-कॉज किया गया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची प्रदीप भगत ने ये कार्रवाई की है. बता दें कि खाद्यान्न, धोती-साड़ी-लुंगी वितरण में अनियमितता, KYC और चना वितरण के नाम पर पैसे लेने की शिकायत मिली थी. साथ ही नमक वितरण में भी भारी अनियमितता पाई गई थी व आवंटन के बावजूद भंडार शून्य था. औचक निरीक्षण के दौरान जांच में शिकायत सही पाई गई. राशन कार्डधारियों को डील डिजिटल वेइंग मशीन की जगह डब्बा से तौलकर खाद्यान्न देता था. वहीं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, नामकुम को भी शो-कॉज किया गया है.

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दिसम्बर 21, 2024 | 21 Dec 2024 | 7:39 PM

प्रेमी के संग मिलकर पत्नी ने कर दी थी अपने पति की हत्या. आरोपी पत्नी अंजली देवी और उनके प्रेमी राज मुंडा को अपर न्याययुक्त मनीष रंजन की कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया गया है. हत्या की घटना खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव पाहन टोली की है. मृतक राजू मिर्धा की पत्नी अंजली देवी का राज मुंडा से अवैध संबंध था.