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सिमडेगा/डेस्क: एडीजे सह सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो नरंजन सिंह की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म सह पोक्सो मामले में सुनवाई करते हुए दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
सजा पाने वालों दोषियों में मेराज अंसारी उर्फ सोनु खान व अकीब अंसारी शामिल हैं. जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी. विदित हो कि यह मामला जिले के कुरडेग थाना के कांड संख्या 28-2020 से जुड़ा है.जिसके मुताबिक पीड़ित एक मंगनी समारोह में गई थी.इसी क्रम में आरोपितों ने वहां से बहलाकर उसे सुनसान जगह पर ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया.
जिसके बाद मामले में शिकायत की गई और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों को गिरफ्त में लिया. अदालत में अभियोजन की ओर से कुल 11 गवाही पेश की गई.अदालत ने साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर आरोपितों को दोषी माना और कठोर सजा मुकर्रर की.वहीं सहायक लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी के द्वारा पैरवी की गई.