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रांची/डेस्कः दुष्कर्म के बाद युवकी की हत्या करने मामले में सुनवाई करते हुए रांची सिविल कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है. बता दें, 16 जून को मामले में सुनवाई करते हुए रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त (16) एमके वर्मी की कोर्ट ने आरोपी सुकेन उरांव को दोषी करार दिया था. इसपर बेड़ो थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उशकी हत्या का आरोप सिद्ध हुआ था.
जानकारी के मुताबिक, दोषी सुकेन ने 20 जून 2013 को युवती के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना को अंजाम दिया था. मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से 15 गवाह और कई साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. जिसके आधार पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सुकेन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और उसपर जुर्माना लगाया.