देश-विदेशPosted at: अक्तूबर 17, 2024 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहने वाले को कोर्ट ने पढ़ा दिया पाठ, सुनाई अनोखी सजा
''भारत माता की जय'' कहते हुए 21 बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को देनी होगी सलामी
न्यूज11 भारत
रांची/डेस्क: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद' के नारे लगाने वाले आरोपी को एक अनोखी शर्त पर जमानत दे दी है. जी, हाँ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उसे ट्रायल पूरा होने तक महीने में दो बार थाने जाना होगा और हर बार 'भारत माता की जय' कहते हुए 21 बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी. कोर्ट ने आगे निर्देश दिया कि भोपाल निवासी आरोपी फैजल उर्फ फैजान महीने के हर पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच मिसरोद थाने में पेश होगा. आरोपी फैजान को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई.
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क्या था पूरा मामला?
आरोपी फैजल उर्फ फैजान को इसी साल 17 मई को भोपाल के मिसरोद थाने ने गिरफ्तार किया था. पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 बी के तहत कार्रवाई की थी.