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रांची/डेस्कः सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस साल 5 मई को आयोजित नीट-यूजी (NEET-UG) 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ 18 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी.15 जुलाई को, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा दायर हलफनामों पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए गुरुवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी.आदेश में यह उल्लेख किया गया कि मामले में कुछ पक्षों को केंद्र और एनटीए द्वारा दायर हलफनामे प्राप्त नहीं हुए हैं और उन्हें बहस से पहले अपनी प्रतिक्रिया तैयार करने की आवश्यकता है.
11 जुलाई को केंद्र सरकार ने इस मामले में हलफनामा दाखिल कर NEET-UG 2024 परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया. हलफनामे में केंद्र ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा किए गए डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि न तो बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का कोई संकेत है और न ही उम्मीदवारों के एक स्थानीय समूह को लाभ पहुंचाने का कोई संकेत है, जिससे असामान्य अंक आए हैं. इसने यह भी कहा कि जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होकर चार राउंड में काउंसलिंग आयोजित की जाएगी.