झारखंडPosted at: नवम्बर 28, 2024 कुडू थाना के तत्कालीन ASI ने ली थी 1 हजार रुपए की रिश्वत, ACB की विशेष कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: लोहरदगा के कुडू थाना के तत्कालीन एएसआई सेवेयान सुरीन ने 1 हजार रुपए का रिश्वत लिया था. उन्हें ACB की विशेष कोर्ट ने 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है. शिकायतकर्ता मोहम्मद अब्दुल रशीद से दोषी एएसआई ने 1 हजार रुपए का रिश्वत लिया था.
क्या है पूरा मामला
कुडू थाना के तत्कालीन एएसआई सेवेयान सुरीन ने मोहम्मद अब्दुल रशीद का मोटरसाइकिल को पकड़कर थाना में जब्त कर लिया था. कोर्ट ने थाना को मोटरसाइकिल छोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन ASI ने जब्त मोटरसाइकिल को छोड़ने के एवज में 1 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर दी. जिसको लेकर पीड़ित शिकायतकर्ता ने मामले की सूचना ACB को दी. एसीबी की टीम ने एएसआई सेवेयान सुरीन को 22 फरवरी 2017 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.