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संसद से वायनाड सांसद की सदस्यता रद्द, राहुल गांधी पर भारी पड़ी मोदी उपनाम पर टिप्पणी

संसद से वायनाड सांसद की सदस्यता रद्द, राहुल गांधी पर भारी पड़ी मोदी उपनाम पर टिप्पणी

न्यूज11 भारत


रांची: इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया है. बता दें 2019 के चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर की गयी टिप्पणी के बाद गुजरात के सूरत कोर्ट में उनपर मान हानि का केस दर्ज किया गया था.

 

अब बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस के युवराज माने जाने वाले राहुल गांधी की सदस्यता संसद से रद्द हो गयी है. अब राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे. इसे लेकर लोकसभा सचिवालय से नोटिस भी जारी कर दिया गया है.  मालूम हो कि साल 2019 की लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने कर्नाटक के कोलार में रैली के दौरान अपने संबोधन में ये कहा था कि आखिर हर मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते है.

 


 

हालांकि राहुल का निशाना नीरव मोदी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर था परंतु इस बयान से आहत हुए गुजरात के पूर्व मत्री ने याचिका दायर की थी.  बता दें इस सभा के दौरान राहुल ने कथित तौर पर कहा था कि, ‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’ इस विवादित टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी  के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुरनेश मोदी ने याचिका दायर कराई थी. जिसकी सुनवाई में राहुल को दोषी पाते हुए कोर्ट ने उन्हे दो साल की सजा सुनाई है.

 

आज इसी मामले को लेकर दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी की संसदीय सदस्ता खत्म कर दी गई है. बता दें अमेठी और वायनाड दोनों जगहों से चुनाव लड़ने के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे. बता दें कि दो साल या उससे ज्यादा की सजा के बाद सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है.

 

वहीं संसद से जारी सूचना के बाद कांग्रेस ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के मामले में कहा कि उनके नेता को सच बोलने की सजा दी गई. वहीं इस मामले में बीजेपी ने राहुल पर लोकसभा सचिवालय के फैसले को देशहित में बताया है. बता दें नयी दिल्ली लोकसभा सचिवालय ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा पाने के बाद कांग्रेस पूव अध्यक्ष व नेता राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया है. मालूम हो कि लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सूरत के चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है. 


ऐसे में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च 2023 से समाप्त की जाती है. बता दें इस नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 102 (1) (e) के सेक्शन 8 के पीपल ऑफ रिप्रजेंटेशन एक्ट, 1951 के तहत ये फैसला किया गया है. वहीं लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी इस नोटिफिकेशन की कॉपी राहुल गांधी को भी भेज दी गई है.  इसके साथ ही राहुल की सदस्यता जाने का नोटिस राष्ट्रपति सचिवालय, मुख्य चुनाव अधिकारी तिरुवनंतपुरम, केरल, एनडीएमसी से सचिव इसके अलावा लोकसभा सचिवालय के सभी ब्रांच को भेजा गया है. वहीं प्रिसंका गांधी ने ट्वीट कर  कहा है कि नीरव मोदी घोटाला-

14,000 Cr

ललित मोदी घोटाला- 425 Cr

मेहुल चोकसी घोटाला- 13,500 Cr

जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है? जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं.क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है?


 इधर कांग्रेस के खेमे में इस खबर के बाद से भूकंप आ गया है. अब तक राहुल के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर ये खबर किसी वज्रपात से कम नहीं रही. इयी बाबत कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे. हम चुप नहीं बैठेंगे. अडानी मामले में जेपीसी की जगह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है. भारतीय लोकतंत्र ओम शांति!

 


 बता दें गुजरात के सूरत में जहां मानहानी के एक मामले में सूरत के हाई कोर्ट ने कांग्रेस के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी के मामले में गुजरात में सुनवाई चल रही थी. सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है. 

 

इस कंप्लेंट केस में राहुल गांधी के खिलाफ IPC की धारा 499, 500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था. बता दे इस मामले में वे आज तीसरी बार कोर्ट में पेश हुए हैं. वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी.इसी बाबत आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है. हालांकि कोर्ट ने राहुल को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है. इसी को लेकर आज सचिवालय से जारी नोटिफिकेशन के बाद राहुल की सदस्यता समाप्त कर दी गई.
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