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रांची/डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए का निजी मुचलके पर सशर्त जमानत दी है. वह देश से बाहर नहीं जा पाएंगे. वह 18 महीने के बाद जेल से बाहर निकलेंगे. सत्येंद्र जैन को जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने उनकी लंबी हिरासत का हवाला दिया.
कोर्ट ने दी सशर्त जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है. जमानत की शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन को मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकते हैं. साथ ही वह किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं कर सकेंगे. साथ ही AAP नेता सत्येंद्र जैन को अदालत की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर यात्रा करने पर भी रोक रहेगी.
मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए थे सत्येंद्र जैन
बता दें कि सत्येंद्र जैन को ED ने 30 मई 2022 को कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था. बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया के बाद सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी के चौथे नेता हैं, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग मामलों में बेल दी गई है.