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रांची/डेस्क: देशभर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध का सिलसिला लगातार जारी हैं. उनके खिलाफ अपराध और सेक्सुअल हैरेसमेंट के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं. जिसे लेकर Bombay High Court ने एक अहम टिप्पणी की हैं. दरअसल, यह पूरा मामला लड़की को फॉलो करने को लेकर हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी भी लड़की का एक बार पीछा करना कोई कानून अपराध नहीं है लेकिन वहीं काम बार-बार करना कानून जुर्म माना जाएगा.
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में चल रहे सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप में दो 19 साल के आरोपियों की याचिका पर सुनवाई का हैं. जिनपर 14 साल की नाबालिग लड़की को यौन उत्पीड़न करने और जबरन उसके घर में दाखिल होने का आरोप लगा था. जिसपर बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को राहत दे दी हैं.
बता दे कि, यह पूरा मामला 26 अगस्त, 2020 को दोनों आरोपी ने लड़की के घर जबरन घुस कर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की. जिसके कारण दोनों पर IPC और POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और आज उस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों को राहत दी हैं.