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रांची/डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट के संचालकों को बड़ी राहत दी है. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने विभिन्न याचिका पर सुनवाई करते हुए रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट पे चल रही जनहित याचिका को बंद करने का फाइनल ऑर्डर पास कर दिया है.
बता दें कि, रांची नगर निगम ने 22 फरवरी को राजधानी में चल रहे रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश जारी किया था. जिसके बाद कई रेस्टोरेंट संचालकों ने अपना पक्ष रखने के लिए आईए दाखिल किया था. अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव और अधिवक्ता अनिकेत राज ने कोर्ट में बार एंड रेस्टोरेंट के ओर से बहस करते हुए अदालत को बताया कि राजधानी में चल रही रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट ने रांची के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है.
रूफटॉप बार पर टेम्पररी स्ट्रक्चर का ही इस्तेमाल किया गया है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस संदर्भ में कई विभागों से स्वीकृत प्राप्त की गयी है. साथ ही रूफटॉप बार एंड रेस्टोरेंट के संचालन में सुरक्षा का कोई इशू नहीं है. हाईकोर्ट ने रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट का पक्ष सुनने के बाद जनहित याचिका को क्लोज करने का निर्देश दिया है. साथ ही केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया है.