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रांची/डेस्क: दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही हैं. और यह चौथे दिन भी 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है. देश की राजधानी दिल्ली में घना धुंध छाया हुआ है, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 से पार पहुंच गया है. इस स्मॉग और प्रदूषण के वजह से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कि श्वसन संबंधी समस्याएं, आंखों में जलन और हृदय रोगों का खतरा बढ़ना.
दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा की कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यालयों के कार्य समय में बदलाव किया गया है. अब नगर निगम, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के कार्यालयों में अलग-अलग समय पर कार्य होगा. उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यालयों के समय में किए गए बदलाव की भी जानकारी दी.
इस प्रकार किया गया है नए समय का निर्धारण
-दिल्ली नगर निगम सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक
-केंद्र सरकार सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक
-दिल्ली सरकार सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक
वहीं, कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों को ऑनलाइन प्रारूप में परिवर्तित किया गया है. निजी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जबकि आवश्यक सरकारी परियोजनाएं जारी रहेंगी. परिवहन विभाग ने इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए 280 कर्मचारियों की टीम नियुक्त की है.
इन वाहनों पर रोक
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP-III) के अंतर्गत कई सख्त उपाय किए हैं. इस योजना के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों के दिल्ली में चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है. यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा. इसके अतिरिक्त, डीजल से चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल्स (MGVs) की दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है, केवल उन वाहनों को छोड़कर जो आवश्यक सामान या सेवाएं ले जा रहे हैं.