झारखंडPosted at: जून 29, 2024 25 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला, इंजीनियर विवेकानन्द चौधरी समेत तीन लोगों को 3 साल की सजा

न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: 25 साल पुराने अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने मामले के आरोपी तत्कालिन जूनियर इंजीनियर विवेकानंद चौधरी, कुमार विजय शंकर, विनोद कुमार मंडल को दोषी पाते हुए 3-3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 50-50 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर सभी को 3-3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. बता दें कि 25 साल पुराना चर्चित अलकतरा घोटाला का मामला 1992 से 1997 के बीच का है. मामला प्रकाश में आने के बाद सीबीआई ने जांच करते हुए 1999 में प्राथमिकी दर्ज की थी. तीनों आरोपियों पर आरईओ वर्क्स डिविजन में पदस्थापित रहते हुए पद का दुरुपयोग कर आपराधिक षड्यंत्र के तहत लाखों रुपए के सरकारी राशि का गबन करने का आरोप था. दोषी इंजीनियरों ने ठेकदारों की मिलीभगत से सड़क मरम्मत का कार्य फाइलों में दिखाकर सरकारी राशि का गबन किया था. मामले में ट्रायल फेस कर रहे दो आरोपी आरईओ वर्क्स डिविजन के तत्काली जूनियर विवेकानन्द चौधरी और कुमार विजय संकर सेवानिवृत हो चुके है.