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झारखंड


प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में CBI की विशेष कोर्ट ने 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में CBI की विशेष कोर्ट ने 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत याचिका की खारिज
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामला को लेकर कोर्ट ने 6 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अनंत कुमार,ज्योति कुमारी झा,सुषमा नीलम, सीमा सिंह, कुलेश्वर नारायण और संतोष कुमार गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इससे पहले कोर्ट ने एक दर्जन से अधिक आरोपियों की अग्रीम जमानत याचिका को खारिज किया था. मामले में रांची के  ADM राजेश्वर नाथ अलोक ,और AC राम नारायण सिंह समेत 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित है.





 
सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर आरोपियों को समन जारी किया गया था. समन होने के बाद से आरोपियों पर गिरफ्तारी  की तलवार लटक रही है. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपियों के द्वारा अग्रीम जमानत याचिका दायर की जा रही है. CBI ने कुल 21 चार्जशीटेड आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने की भी मांग की है. जैसे ही वारंट जारी हो जाएगी वैसी ही सिबीआई आरोपियों को गिरफ्तार करेगी. हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने साल 2012 में इस मामले की जांच की शुरुआत की थी. 12 साल में जांच पूरी करने करते हुए 74 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले की सीबीआई जांच में गड़बड़ी की भारी साक्ष्य मिले है. नियुक्ति पाने वाले लोग आज की तिथि में प्रमोशन पाकर वरीय पदाधिकारी के तौर पर सेवा दे रहे है. 
 
 
 
 
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