Tuesday, Apr 29 2025 | Time 18:41 Hrs(IST)
  • नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से गैंगरेप मामले में HC में हुई सुनवाई, सजायाफ्ता राजन उरांव की क्रिमिनल अपील को कोर्ट ने किया खारिज
  • पत्नी की हत्या के मामले में पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने प्रदान की जमानत
  • बरहट रेलवे गेट के पास रेल ट्रैक पार कर रहे पति-पत्नी की ट्रेन से कटकर हुई दर्दनाक मौत
  • स्वास्थ्य विभाग के ACS अजय कुमार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा-सभी मेडिकल कॉलेजों में हर साल बढ़ेंगे 2000 बेड
  • Jharkhand Weather Update: राजधानी रांची और लोहरदगा जिले के कुछ भागों हो सकती है वज्रपात के साथ बारिश
  • जुडको की प्रस्तावित आइएसबीटी परियोजना एवं जारी रांची पेयजलापूर्ति के कार्य प्रगति की सचिव सुनील कुमार ने की समीक्षा
  • मादक पदार्थ की अवैध खरीद बिक्री मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई 5 साल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा
  • बहुचर्चित प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाला मामले में रांची के ADM राजेश्वर नाथ आलोक समेत अन्य ने CBI कोर्ट में किया सरेंडर
  • आयुष्मान कार्ड को लेकर स्वस्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी ने दिया बड़ा बयान, कहा- कुछ लोगों ने आयुष्मान कार्ड को बना दिया है स्वाइप मशीन
  • झारखंड के परिवहन मंत्री मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया बयान, कहा- 2 महीनों के अंदर चालू हो जाएंगे राज्य के सभी सीमावर्ती चेकपोस्ट
  • रांची के मोरहाबादी में 3 से 5 मई तक आयोजित होने वाले चौथे साउथ एशियन गेम्स (SAF GAMES) को अनिश्चितकाल के लिए किया गया स्थगित
  • Jharkhand Weather Update: राजधानी रांची और पश्चिम सिंहभूम जिले के कुछ भागों हो सकती है वज्रपात के साथ बारिश
  • झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने X पर पोस्ट कर CM हेमंत सोरेन पर कसा तंज
  • झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने X पर पोस्ट कर कांग्रेस को घेरा
  • गुमला में युवक को जहरीले सांप ने डसा, रिम्स किया गया रेफर, इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने गुमला सदर अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप
झारखंड


सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या ना करें मुख्यमंत्री : प्रतुल शाहदेव

चुनाव में ढाई लाख करोड़ के वादों को कर फंसी हेमंत सरकार, ध्यान बांटने के लिए गलत नॉरेटिव बना रही
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या ना करें मुख्यमंत्री : प्रतुल शाहदेव

न्यूज़11 भारत


रांची/डेस्क: भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने आज प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर्वोच्च न्यायालय के राज्यों को बकाया राशि दिए जाने वाले आदेश की गलत तरीके से व्याख्या कर लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं. प्रतुल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 के अगस्त में मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में ऐतिहासिक निर्णय दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्देश में यह स्पष्ट किया था कि यह आदेश उन सभी राज्यों पर भी लागू होगा जो इस केस में पार्टी नहीं थे. प्रतुल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से राज्य को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए संकल्पित है. लेकिन मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1.36 लाख के जिस राशि का बार बार जिक्र किया है,वह कहां से आया इस पर ही बड़ा प्रश्न है. प्रतुल ने कहा कि राज्य सरकार 60000 करोड़ के करीब का मुआवजा इंटरेस्ट के रूप में बन रही है. जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने बकाया राशि में राज्य सरकारों को इंटरेस्ट लेने से रोक लगाई थी.

 

प्रतुल ने कहा कि इस जजमेंट में यह स्पष्ट है की जो राज्यों की बकाया राशि है वह 12 वर्षों में 12 किस्तों से दी जाएगी. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पॉइंट अनुसार पहले 27.2 में स्पष्ट वर्णित है कि किस्त बकाया राशि के किश्तों का भुगतान 1 अप्रैल ,2026 से शुरू होना है जो कि अप्रैल, 2037 तक चलेगा. प्रतुल ने कहा इसी जजमेंट के पॉइंट 27.3 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है कि  25 अप्रैल,2024 से पहले की कोई भी इंटरेस्ट और पेनेल्टी का आकलन नहीं किया जाएगा. प्रतुल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सर्वोच्च न्यायालय के इसी निर्देश का 14 अगस्त ,2024 को स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया था. मुख्यमंत्री ने एक्स के पोस्ट में यह भी लिखा था कि अब झारखंड को 12 वर्षों में चरणबाद तरीके से बकाया राशि मिलेगी. फिर यह आश्चर्यजनक का विषय है कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री और अलग-अलग नेता विभिन्न फोरम से केंद्र से 136000 करोड़ के तुरंत भुगतान की मांग क्यों करते हैं?

 

प्रतुल ने कहा कि दरअसल मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय अनगिनत लोक लुभावना योजनाओं की घोषणा कर दी थी जिसमें अगले 5 वर्षों में ढाई लाख करोड़ से ज्यादा का खर्च आने का अनुमान है. राज्य अपने आंतरिक स्रोत से यह पैसा जुटाने में असफल है. मईया सम्मान योजना एक ज्वलंत उदाहरण है जिसमें बिना अहर्ता के सभी मईया को इसका लाभ देने की बात की गई थी. पर अब उसमें भी अहर्ता जोड़ दी गई है. मुख्यमंत्री को पता है कि वह अपने चुनाव से पूर्व किए गए लोक लुभावना वादों को पूरा नहीं कर सकते हैं. इसीलिए वह बार-बार सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी केंद्र से बकाया 1,36,000 करोड़ की राशि का एक गलत नैरेटिव बना रहे हैं. ये सिर्फ झारखंड की जनता की आंखों में धूल झोंकने का बहाना है.

 

 


 

 

 
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पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पत्नी की हत्या के मामले में उन्हें जमानत मिल गई है. कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत प्रदान की है. उन्हें कई शर्तों के साथ जमानत मिली है. बता दें कि इसी साल फरवरी महीने की 9 तारीख को पुलिस ने उन्हें पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था.

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स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजो में बेड की संख्या बढ़ने जा रही है. ऐसे में हर मेडिकल कॉलेज में 500-500 बेड बढ़ाए जाएंगे. हर साल 2000 बेड बढ़ेंगे. वहीं अनुमंडल अस्पतालों में भी बेड की संख्या बढ़ाई जाएगी. हर अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीपीपी मोड़ में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी की जारी है. अब प्राइवेट डॉक्टर सरकारी अस्पतालों में अपनी सेवा देंगे. इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य विभाग पैसे देगी.

Jharkhand Weather Update: राजधानी रांची और लोहरदगा जिले के कुछ भागों हो सकती है वज्रपात के साथ बारिश
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झारखंड की राजधानी रांची लोहरदगा जिले जिले के कुछ भागों में अगले एक से तीन घनते में हलके से माध्यम दर्जे की मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ के साथ वर्षा होने की संभावना है. इसके साथ जिले के कुछ स्थानों पर 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा भी चलने की संभावना है.

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जुडको की प्रस्तावित आइएसबीटी परियोजना एवं जारी रांची पेयजलापूर्ति के कार्य प्रगति की सचिव सुनील कुमार ने अमिक्षा की. इस अवसर पर जुडको के पीडीटी गोपाल जी, पीडीए अरविंद कुमार मिश्र,पीडीएफ अमित चक्रवर्ती , जीएम ट्रांसपोर्ट, विनय कुमार, जीएम वाटर सप्लाई एस सेनगुप्ता, उप महाप्रबंधक आलोक मंडल एवं उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्र उपस्थित थे.

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मादक पदार्थ की अवैध खरीद बिक्री मामले में तीन आरोपी मंगरा लोहरा , कुंवर मुंडा और लखन मुंडा को अपर न्याययुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने 5-5 साल और 50-50 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है. बता दें कि 19 मई 2023 को दशम फॉल थाना को सूचना मिली थी कि इलाके में व्यापारियों द्वारा अफीम की खरीद बिक्री की जा रही है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस रोशेल टोला के रास्ते पर रेकी की थी. करीब 11.45 बजे मोटरसाइकिल में सवार दो संदिग्ध को पुलिस ने रुकने को कहा तो दोनों तेज गति से भागने लगे. तभी पुलिस ने खदेड़कर दोनों को पकड़ लिया. पकड़े गए मंगरा लोहरा और कुंवर मुंडा के पास से अफीम भी जब्त की गई थी. दोनों के निशानी पर अफीम की बिक्री करने वाले लखन मुंडा को भी पुलिस ने खदेड़कर धर दबोचा था.