झारखंडPosted at: नवम्बर 14, 2022 राज्यपाल रमेश बैस की अग्रेतर कार्रवाई पर रोक लगाने को लेकर सीएम ने दर्ज की याचिका
याचिका में राज्यपाल के सेकेंड ओपीनियन लेने की बातों को बताया असंवैधानिक

न्यूज11 भारत
रांचीः शीर्ष अदालत से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अवैध खनन मामले पर राज्यपाल रमेश बैस की कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगायी है. मुख्यमंत्री के नाम से अनगड़ा में आवंटित स्टोन चिप्स खदान मामले पर शीर्ष अदालत ने शिव शंकर शर्मा की याचिका को अमान्य करार दिया था. 727 ऑफ 2022 से संबंधित याचिका अवैध खनन से जुड़ी है, जो झारखंड हाईकोर्ट में विचाराधीन है. याचिका में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि अवैध खनन से जुड़े मामले पर भारत निर्वाचन आयोग के पत्र को आधार माना जाये. इसी आधार पर राज्यपाल अग्रेतर कार्रवाई नहीं करें. याचिका में राज्यपाल रमेश बैस की तरफ से दूसरी बार मंतव्य लेने की प्रक्रिया को असंवैधानिक करार देने की अपील भी की गयी है. याचिका में निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को भी शामिल करने को कहा गया है. महाधिवक्ता कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने यात्रिका के तथ्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है. रिट याचिका दाखिल कर अदालत से गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गयी है. याचिका में यह भी कहा गया है कि जिस तरह पूरे प्रकरण में मीडिया ट्रायल हो रहा है. उससे राज्य में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है.