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रांची/डेस्क: हत्या के मामले में बाप-बेटा को दोषी करार दिया गया है. 29 अप्रैल को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. अपर न्याययुक्त संजीव झा की कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. आरोपी सूरज उरांव और मोगोचंद्र उरांव कर रहे थे ट्रायल फेस कर रहे थे. दोनों को प्रयुक्त साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने दोषी करार दिया. बता दें कि बेड़ो निवासी सोनी कुमारी ने अपने पति सूरज उरांव के साथ ससूराल वाले के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मोबाइल के लिए हुए मामूली विवाद में सोनी की मां की हत्या कर दी गई थी.
प्राथमिकी के मुताबिक बेड़ो पवार हाउस के पास की सोनी कुमारी की लव मैरेज लापुंग थाना क्षेत्र के कोयसारा गांव निवासी सूरज उरांव से साल 2018 में हुआ था. शादी के कुछ साल बाद सूरज उरांव की दोस्ती किसी दूसरे महिला से हो गई थी, जिसे घर लाकर साथ रहने लगा था. 22 अप्रैल 2021 को सूरज अपनी पत्नी सोनी के घर बेड़ो पहुंचा और साथ ले जाने की बात कहकर उसका मोबाइल लेकर चला गया. बाद में सोनी मोबाइल लेने के लिए सूरज के घर पहुंची तो विवाद होने लगा. बाद में सोनी की मां शकुंतला देवी भी मोबाइल की मांग को लेकर पहुंची तो विवाद और बढ़ गया. उसी दौरान सूरज और उनके परिवार के लोगों ने सोनी और उनकी मां के साथ मारपीट की. शकुंतला देवी के सिर पर पत्थल से वार किए जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी. जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी. घटना को लेकर सूरज और उनके परिजन के खिलाफ लापुंग थाना में कांड संख्या 11/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.