झारखंडPosted at: दिसम्बर 24, 2024 कर्त्तव्य के दौरान मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नवनामांकन के प्रस्ताव को CM हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी
न्यूज़11 भारत
रांची/डेस्क: दिनांक 15.11.2000 से झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयंसेवक) नियमावली, 2014 के लागू होने के पूर्व कर्त्तव्य के दौरान मृत गृह रक्षकों के आश्रितों को मानवीय आधार पर एवं विशेष परिस्थिति में नियमों को शिथिल करते हुए अनुकम्पा के आधार पर एकबारगीय (Onetime) व्यवस्था के तहत् गृह रक्षक के रूप में नवनामांकन के प्रस्ताव एवं तत्संबंधी मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के लिए संलेख प्रारूप पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने अपनी सहमति दी है.