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पाकुड़/डेस्क: पाकुड़ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने मंगलवार को 14 वर्षीया नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाकर 22 वर्षीय जगनाथ मुर्मू उर्फ जगरनाथ मुर्मू को सश्रम आजीवन कारावास एवं पचास हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। डिप्टी मुर्मू के पुत्र जगनाथ अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव का निवासी है.
आपको बता दें कि घटना 11 नवंबर 2023 की है. घटना को लेकर नाबालिक की बड़ी बहन ने अमड़ापाड़ा थाना में दूसरे दिन 12 नवंबर को कांड संख्या 58/23 दर्ज की थी. इसके अनुसार नाबालिक की बड़ी बहन उसे डूमरचिर स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से घर लाने गई थी. दोनों बहन घर जाने के लिए विद्यालय से निकली और मुख्य सड़क होकर जाने लगी। कुछ दूर जाने के बाद हुए दोनों कच्ची सड़क में मुड़ गई. शाम करीब 5:00 बजे जगनाथ मुर्मू और एक युवक दोनों बहनों के सामने आ गए. जगन्नाथ ने उसकी छोटी नाबालिक बहन को जबरदस्ती अपने साथ पकड़ कर कहीं ले गए. बड़ी बहन ने घर पहुंच कर इस घटना की जानकारी परिवार के लोगों को दी. उसी रात नाबालिक लड़की भी घर पहुंच गई और परिजनों को जानकारी दी कि जगनाथ ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है.