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रांची/डेस्क: 23 फरवरी यानी कल से झारखंड विधानसभा में शुरू रहे बजट सत्र की कार्यवाही में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे या नहीं. इस पर आज, गुरूवार को पीएमएल की विशेष कोर्ट का फैसला आना है. इस मामले में बुधवार (21 फरवरी) को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से महााधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा, और कहा कि बजट सत्र में मनी बिल पेश होता है. ऐसे में सदन में उनका शामिल होना जरूरी है. उन्होनें पूर्व में विधायक ढुल्लू महतो और नलिन सोरेन का हवाला देकर कहा कि कोर्ट ने दोनों को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी थी. इस वजह से हेमंत सोरेन को भी बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मिलनी चाहिए.
आपको बता दें, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने 20 फरवरी (मंगलवार) को अदालत से अनुमति मांगी थी. उन्होंने पीएमएलए की विशेष अदालत में आवेदन देकर यह अनुमति मांगी थी. जिसपर आज सुनवाई हुई. बता दें कि 31 जनवरी को जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के दौरान ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. फिलहाल वे होटवार (बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार) में बंद है.
23 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा जो 2 मार्च तक चलेगा. बता दें, बजट सत्र में 27 फरवरी को सरकार वर्ष 2024-25 का बजट सदन में पेश करेगी. इधर, विधानसभा बजट सत्र को लेकर 22 फरवरी को सत्ता पक्ष के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है. यह बैठक कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर शाम 4 बजे होगी. जिसमें विधायकों के लिए व्हिप भी जारी होगी.