न्यूज 11 भारत
रांची/डेस्क: उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजंत्री के संयुक्तादेश एवं विभागीय अधिसूचना के आलोक में रामनवमी के अवसर पर दिनांक 06.04.2025 को रांची जिला में ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित किया गया है. उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री द्वारा शुष्क दिवस को रांची जिला की सभी प्रकार की खुदरा उत्पाद दुकानें, बार एवं क्लब सहित थोक बिक्री परिसर (JSBCL), सभी देशी/विदेशी शराब की विनिर्माणशाला तथा सभी प्रकार की उत्पाद अनुज्ञप्ति परिसर बन्द रखने का आदेश दिया गया है.
DC मंजूनाथ भजंत्री द्वारा ड्राई डे पर किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री एवं आपूर्ति पर प्रतिबंध से सभी अनुज्ञाधारियों को अवगत कराने एवं बंदी आदेश का सख्ती से अनुपालन का आदेश दिया गया है. उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में खुदरा दुकानों को सीलबंद करने के साथ कडी निगरानी एवं सतर्कता रखते हुए सघन गश्ती एवं छापामारी कर अवैध शराब बिक्री पर रोक सुनिश्चित करने के आदेश दिये हैं.