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रांची/डेस्कः विधायक सरयू राय पर गोपनीय फाइल चोरी करने के आरोप को हटिया DSP पीके मिश्रा ने जांच के दौरान सही पाया है. साल 2022 में स्वास्थ्य विभाग ने डोरंडा थाना में एक प्राथमिकी (कांड संख्या 105/ 2022) दर्ज कराई थी जिसमें विधायक सरयू राय सहित अन्य लोगों को कोरोना प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित विभागीय की गोपनीयता फाइल चोरी करने और सार्वजनिक करने मामले में आरोपी बनाया था. मामले में जांच के दौरान हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने विधायक सरयू राय पर लगे सभी आरोप को सही पाया है और अब उन्होंने इसकी रिपोर्ट सिटी एसपी को भेजा है.
मामले में बन्ना गुप्ता ने दिए थे प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश
आपको बता दें, यह मामला मई 2022 में सामने आया था उस वक्त सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था. इसके बाद मामले में डोरंडा थाने में केस दर्ज कराया गया. मामले में आईपीसी की धारा 409/379/411/120बी/420 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 5 के तहत स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के कर्मी विजय वर्मा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें कार्रवाई के बाद विधायक सरयू राय के साथ अन्य अज्ञातों को आरोपी बनाया गया था.
सरयू ने लगाए थे विभाग और विभागीय मंत्री पर गंभीर आरोप
उनपर आरोप लगाया गया था कि सरयू राय ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के खत्म होने के बाद प्रेस और मीडिया के समक्ष कोरोना प्रोत्साहन राशि के भुगतान संबंधी विभागीय फाइल के कुछ हिस्से मीडिया में सार्वजनिक की थी और इस दौरान उन्होंने विभाग के साथ विभागीय मंत्री पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे. जबकि सरयू राय को संबंधित फाइल (संख्या 01/स्वास्थ्य मुख्यालय1-12/2021) की छायाप्रति (फोटो कॉपी) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 और अन्य वैधानिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई गई थी.