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रांची/डेस्कः 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन पिटीशन पर आज (4 जुलाई) को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. 2019 के विधानसभा चुनाव के इसी मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में सुनवाई की गई. जिसमें सुरेश बैठा की तरफ से अधिवक्ता अविनाश अखौरी और विभास सिन्हा ने जबकि विधायक समरी लाल की तरफ से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने अपना पक्ष रखा. मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष यानी प्राथी सुरेश बैठा और प्रतिवादी समरी लाल ने अपनी-अपनी याचिका वापस ले ली.
आपको बता दें, यह पूरा मामला साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के जुड़ा हुआ है. जिसमें कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा ने चुनाव लड़ा था चुनाव मतगणना के बाद बीजेपी प्रत्याशी समरी लाल कांके विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित घोषित किए गए. लेकिन इसके पश्चात सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दर्ज करते हुए समरी लाल के चुनाव निर्वाचन को रद्द करने की मांग की. इसके पीछे की वजह सुरेश बैठा ने चुनाव के दौरान समरी लाल द्वारा दिए गए जाति प्रमाण पत्र को गलत बताया. हालांकि झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से गलत जाति प्रमाण पत्र मामले में समरी लाल को राहत मिल चुकी है.