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रांचीः अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कारोबारी पंकज मिश्रा समेत सात लोगों के खिलाफ साहिबगंज के एससी-एसटी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. प्रवर्तन निदेशालय के सरकारी गवाह विजय हांसदा ने प्राथमिकी में जिले के नींबू पहाड़ पर गैरकानूनी तरीके से बिना कोई लीज पट्टा के अवैध खनन करने की शिकायत की है. न्यायालय के आदेश के आलोक में एससी-एसटी थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर एक दिसंबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कर ली है. दर्ज प्राथमिकी में विष्णु यादव, पटवारी कुमार यादव, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, सुवेश मंडल एवं पंकज मिश्रा के खिलाफ भादवि की विभिन्न धाराएं लगायी गयी है. इसकी जानकारी न्यायालय को भी दे दी गयी है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कोर्ट ने धारा 161 के तहत सूचक विजय हांसदा का दोबारा बयान दर्ज करने की अनुमति पुलिस को दी है. रविवार को एसडीपीओ विजय हांसदा का बयान ले रहे हैं. वर्तमान में सूचक विजय हांसदा मंडल कारा साहिबगंज में बंद है. उससे पुलिस दोबारा पूछताछ करेगी. विजय हांसदा ने जेल जाने से पहले 30 जून 2022 को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम धीरज कुमार की अदालत शिकायत की थी. शिकायत में लगाये गये गंभीर आरोप को देखते हुए न्यायालय ने धारा 1563 के तहत संबंधित थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था.